IGRS UP Portal | Stamp and registration department | Apply online for Property, Marriage registration | igrsup.gov.in
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी जानकारियां इस लेख में देखें । आज हम आप सभी को उत्तर प्रदेश स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग मैं अपनी अचल संपत्ति की रजिस्ट्री कैसे करें? आवेदन करने का सही तरीका क्या है तथा आवेदन करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होती है? इन सभी की जानकारी देंगे ।
Table of contents:
- IGRSUP क्या है?
- IGRS UP वेबसाइट की महत्वपूर्ण सेवाएं
- IGRSUP पोर्टल पर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
- संपत्ति विवरण कैसे खोजें?
- संपत्ति विवरण कैसे देखें?
- ई-स्टाम्प सत्यापन कैसे करें?
- विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन कैसे करें?
- स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन
- IGRSUP Office login
- Marriage registration on IGRSUP website
- सुझाव अथवा समस्या साझा करने की प्रक्रिया
- महत्वपूर्ण लिंक
- सामान्य प्रश्न
इसके अलावा विवाह के लिए पंजीकरण कैसे करें? इस बारे में भी हमारे आर्टिकल में सभी जरूरी जानकारियां उपलब्ध है । आप सभी से अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहें तथा इस आर्टिकल को अंत तक पढ़े ताकि आपको सभी जरूरी जानकारियां प्राप्त हो सके ।
IGRSUP क्या है?
IGRSUP, Integrated grievance Redressal System उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त रूप है जिसका अर्थ है नागरिक समस्याओं की समाधान प्रणाली। स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश को संक्षिप्त रूप में IGRSUP यूपी कहा जाता है ।

IGRS UP का मुख्य कार्य प्रदेश में अचल संपत्ति की रजिस्ट्री करना तथा महत्वपूर्ण दस्तावेजों का संरक्षण करना होता है । पंजीकरण से संबंधित सभी कार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के अन्तर्गत किए जाते हैं। जैसा की आप सभी को पता है कि रजिस्ट्रेशन इत्यादि कराने पर स्टांप शुल्क लगता है । यह स्टांप शुल्क भारतीय स्टांप अधिनियम के अंतर्गत स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लिया जाता है ।
लाभ
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार द्वारा डिजिटलीकरण योजना को सभी प्रदेशों में लागू करने पर काफी जोर दिया जा रहा है । इस योजना का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रजिस्ट्री तथा विवाह पंजीकरण आदि कार्य ऑनलाइन उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं ।
अचल संपत्ति की रजिस्ट्री का कार्य ऑनलाइन होने की वजह से नागरिकों को हो काफी लाभ हुआ है तथा वे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं । विवाह का पंजीकरण करने का कार्य भी ऑनलाइन होने से आम नागरिकों को काफी सुविधा हुई है । संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करते समय पक्षकारों के हितों का ध्यान रखते हुए एक सार्वजनिक व्यवस्था चालू करने का कार्य किया गया है तथा धोखाधड़ी के मामलों में काफी कमी आई है ।
आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करने से समय की काव्य बचत होती है तथा लगभग 80% कार्य ऑनलाइन ही हो जाता है । बाकी का 20% कार्य जैसे कि हस्ताक्षर बगैरा करना अधिकारिक दफ्तर में जाकर किया जा सकता है ।
इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कराने पर स्टांप शुल्क कितना लगेगा इसकी जानकारी भी आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ली जा सकती है ।
संक्षिप्त विवरण
विवरण | सारांश |
---|---|
पोर्टल का नाम | स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश |
अन्य नाम | IGRSUP |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के निवासी |
उद्देश्य | संपत्ति रजिस्ट्रेशन एवं विवाह पंजीकरण से संबंधित कार्य करना |
पोर्टल चालू हुआ | 5 दिसंबर 2017 |
अधिकारिक वेबसाइट | igrsup.gov.in |
IGRS UP वेबसाइट की महत्वपूर्ण सेवाएं
उत्तर प्रदेश स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा आम नागरिकों को नीचे लिखी गई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान की जाती है ।
- अचल संपत्ति की रजिस्ट्री
- लेखपत्रों का पंजीकरण
- विवाह का पंजीकरण
- संपत्ति का मूल्यांकन
- औद्योगिक संपत्ति का पंजीकरण
- ऑनलाइन संपत्ति खोजना
- पंजीकृत लेखपत्र प्रमाणपत्र का आवेदन
- विवाह पंजीकरण का सत्यापन
- भारमुक्त प्रमाणपत्र का आवेदन
- स्टांप शुल्क का निर्धारण
- स्टांप पत्रों की बिक्री
- स्टांप शुल्क लेने का कार्य
- पंजीकृत लेखपत्रों की प्रतिलिपि उपलब्ध कराना
IGRSUP पोर्टल पर संपत्ति का रजिस्ट्रेशन कैसे करें?
उत्तर प्रदेश में IGRSUP पोर्टल के माध्यम से संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है । इस प्रक्रिया का पालन करके आप अपनी संपत्ति का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ।
संपत्ति रजिस्ट्रेशन आवेदन से पूर्व महत्वपूर्ण सावधानियां ।
- ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र के पूर्ण भरे जाने पर 4 माह के अंदर उपनिबंधक कार्यालय को प्रेषित करना होगा तथा सम्बन्धित लेखपत्र का पंजीकरण लेखपत्र मे हस्ताक्षर आदि प्रक्रिया पूर्ण करानी होगी।
- संपत्ति के मालिकाना हक के संबंध में क्रेता को स्वयं यथासंभव जानकारी कर लेनी चाहिए अन्यथा किसी भी त्रुटि के लिए क्रेता स्वयं उत्तरदायी होगा ।
- स्टाम्प का भुगतान भौतिक स्टाम्प(पेपर) अथवा ई- स्टाम्प दोनों मैं से किसी एक रूप में किया जा सकता है।
- रजिस्ट्री फीस 1% का भुगतान अपनी सुविधा अनुसार ई-भुगतान अथवा नगद कर सकते हैं।
- शासन द्वारा महिलाओं, विकलांगों, भूतपूर्व सैनिकों, शहीदों के आश्रितों के हक में होने वाले बैनामों पर स्टाम्प शुल्क में छूट भी उपलब्ध है ।
- पक्षकार अपनी सुविधा के अनुसार कार्यालय में अपना लेखपत्र पंजीकरण कराने हेतु समय अवधि का चयन भी कर सकता है l
आप उत्तर प्रदेश मैं नीचे दिए गए चरणों के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए आवेदन कर सकते हैं ।
IGRSUP Property registration:
1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाए
सर्वप्रथम आपको अधिकारिक वेबसाइट पर एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा । नया अकाउंट बनाने के लिए आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in खोलें । आधिकारिक वेबसाइट पर बाएं तरफ आपको संपत्ति पंजीकरण से संबंधित नागरिक सेवाओं की एक सूची दिखाई देगी ।

चरण 2: अब इस सूची में से नया आवेदन करने के लिए आपको आवेदन करें लिंग का चयन करना होगा । आवेदन करें लिंक पर क्लिक करने के बाद लेखपत्र पंजीकरण आवेदन पोर्टल खुल जाएगा (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) ।

यहां आपको नीचे दिए गए दो विकल्प मिलेंगे ।
- नवीन आवेदन
- प्रयोक्ता लॉगिन
2. नवीन आवेदन करें
चरण 3: नवीन आवेदन विकल्प का चयन करें । आपको एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा जहां आपको अपना नया अकाउंट बनाना पड़ेगा ।

अब आपके सामने ऊपर दिखाए गए रजिस्ट्रेशन फॉर्म की तरह एक नया पेज दिखाई देगा । इस पृष्ठ पर नीचे लिखी हुई रजिस्ट्रेशन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भरें ।
- जनपद, तहसील, उपनिबंधक का चयन करें
- अपना मोबाइल नंबर डालें
- एक नया पासवर्ड दो बार टाइप करें
3. आवेदन संख्या नोट करें
इसके बाद दिया गया कैप्चा कोड दर्ज करें तथा प्रवेश करें लिंक पर क्लिक करें । इसके बाद आपको आपको नए पेज पर एक आवेदन संख्या दिखाई देगी (जैसा नीचे दिखाया गया है ) ।

इस आवेदन संख्या को कही पर लिख ले। आगे की प्रक्रिया इस आवेदन संख्या तथा पासवर्ड के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए प्रयोक्ता विकल्प का चयन करके लॉगिन करना होगा।
4. प्रयोक्ता लॉगिन करें
चरण 4:अब फिर से आवेदन करे विकल्प पर क्लिक करके प्रयोक्ता लॉगिन विकल्प का चयन करे। एक नया लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।

यहाँ आपको अपने जनपद के चयन करना होगा तथा उसके बाद अपनी संख्या, पासवर्ड, एवं कैप्चा कोड डालकर लॉगिन करना होगा।
लॉग इन करने के बाद आपको बाई तरफ दिए गए सभी लिंक पर क्लिक करके जरूरी सूचनाएं अलग-अलग फोन के माध्यम से एक-एक करके भरनी होगी । सभी सूचनाएं नीचे दिए गए विकल्पों का चयन करके पूरी की जा सकती हैं ।
- प्रस्तुकर्ता का विवरण
- संपत्ति का विवरण
- अन्य संपत्ति का विवरण
- मूल्यांकन करें
- पक्षकार का विवरण
- पूर्वावलोकन
- लेखपत्र बनाएं
- भुगतान का विवरण
- उपनिबंधक कार्यालय को प्रेषित करें
- लेखपत्र प्रिंट करें
5. प्रस्तुकर्ता का विवरण भरें
1-प्रस्तुकर्ता का विवरण:
प्रस्तुकर्ता का विवरण पृष्ठ पर आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारिया जैसे की संव्यवहार की प्रकृति, लेखपत्र का प्रकार, आवेदनकर्ता का नाम हिंदी तथा इंग्लिश में , ईमेल, लेखपत्र प्रस्तुतकर्ता आदि का चयन करे तथा प्रविष्टि सुरक्षित करे बटन पर क्लिक करे।

6. संपत्ति का विवरण, अन्य संपत्ति का विवरण, मूल्यांकन करें
अगले चरण में आपको संपत्ति का विवरण देना होगा। सम्पत्ति का प्रकार चुने तथा नीचे लिखी गयी जानकारिया भरे
- मोहल्ला/ गाँव/ खंड/ ब्लाक/ सेक्टर, वार्ड/ परगना, कुल/ आनुपातिक क्षेत्रफल, भूमि की इकाई, संपत्ति का विवरण, सम्पत्ति प्राप्ति का स्रोत
इसके बाद स्टाम्प में छूट के लिए नीचे दिए गए किसी एक विकल्प का चयन करना होगा
- स्त्री / हिस्साकसी
- भूतपूर्व सैनिक छूट
- विकलांग छूट
- UPSIDC व स्थानीय निकाय पर छूट
- अन्य
इसके बाद आप शुल्क विवरण का मूल्यांकन कर सकते है। यहाँ आपको कुल देय स्टाम्प शुल्क तथा निबंधन शुल्क की जानकारी मिल जाएगी। सभी जानकारी भरने के बाद प्रविष्टि सुरक्षित करे बटन पर क्लिक करे।
7. पक्षकार का विवरण भरे
आप देखेंगे कि आवेदन पत्र में क्रेता जुड़ गया है।

अब आपको विक्रेता जोड़ना पड़ेगा। विक्रेता जोड़े लिंक पर क्लिक करे तथा नीचे लिखी हुई सभी जानकारिया भरे।
- विक्रेता का नाम, प्रस्तुतकर्ता , स्थायी पता , पैन कार्ड , आधार नंबर आदि
अब जैसे आपने विक्रेता को जोड़ा है ठीक वैसे ही गवाह जोड़ना होगा। आपको काम से काम दो गवाह जोड़ने पड़ेगे। गवाह जोड़ने के लिए गवाह जोड़े लिंक पर क्लिक करे तथा सभी जानकारी नाम स्थायी पता, व्यवसाय ,ईमेल, मोबाइल नंबर आदि भरे। गवाह जोड़ने के बाद प्रविष्टि सुरक्षित करे बटन पर क्लिक करे।
8. पूर्वावलोकन करें
प्रविष्टि सुरक्षित करे विकल्प का चयन करने के बाद नए पेज पर आपको सभी भरी गयी जानकारिया दिखारी देगी। कृपया सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा कोई त्रुटि हो तो उसे संशोधित करे। अगर सभी जानकारी सही है तो लेखपत्र बनाये लिंक पर क्लिक करे।
9. लेखपत्र बनाये
लेखपत्र बनाये लिंक पर क्लिक करने एक नया पेज खुलेगा (जैसा की नीचे दिखाया गया है)।

इसके बाद लेखपत्र तैयारकर्ता का नाम लिखे तथा लेखपत्र बनाये लिंक पर क्लिक करे। एक नया पेज खुलेगा।

अब आपको एक एक करके सभी पेज पर क्लिक करना होगा तथा प्रिंट आउट लेना होगा।

जब आप किसी पेज को खोलेंगे तो ऊपर की तरफ एक बार कोड भी दिखाई देगा। ये सभी पत्रों की प्रामाणिकता को दर्शाता है।
सभी प्रिंट लेने के बाद बायीं तरफ लेखपत्र बनाये लिंक पर क्लिक करे। इसके बाद दायी और प्रपत्रों की संख्या दर्ज करे तथा सुरक्षित करे बटन पर क्लिक करे। इसके बाद भुगतान पेज खुल जायेगा।
10. भुगतान का विवरण जांचें
इसके बाद आपको भुगतान का विवरण पृष्ठ दिखाई देगा। यहाँ आपको निबन्धन शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क से सम्बंधित शुल्क विवरण दिखाई देगा। शुल्क भुगतान के लिए आपको नीचे दिए गए विकल्प मिलेंगे।
निबन्धन शुल्क– ई-भुगतान, नगद
स्टाम्प शुल्क – ई-भुगतान, ई-स्टाम्प, स्टाम्प, प्रपत्र (10A)
अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते है तो ई-भुगतान विकल्प का चयन करे तथा शुल्क का भुगतान करें बटन पर क्लिक करे।
इसके बाद आप सभी दस्तावेजों को साथ ले कर सम्बंधित कार्यालय में जा कर बाकि की प्रक्रिया को पूरा कर सकते है। बाकि की प्रक्रिया में हस्ताक्षर जैसे छोटे मोटे काम ही बचते है जो की आसानी से बहुत काम समय में पुरे हो जायेगे। आप चाहे तो सम्बंधित कार्यालय में ही स्टाम्प शुल्क का भुगतान भी कर सकते है।
इस तरह आप IGRS UP पोर्टल के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकते है।
संपत्ति विवरण कैसे खोजें?
संपत्ति विवरण खोजने की प्रक्रिया हमने नीचे साझा की है । आप इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी संपत्ति का ब्यौरा IGRSUP की वेबसाइट से खोज सकते हैं ।
चरण 1: सबसे पहले आपको स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in को खोलना होगा ।
चरण 2: इसके बाद आपको मुख्य पृष्ठ पर भाइयों और दिए गए विकल्पों में से संपत्ति खोजें विकल्प का चयन करना होगा ।
चरण 3: संपत्ति खोजें विकल्प का चयन करने के पश्चात एक नया पृष्ठ दिखाई देगा ।

इस पृष्ठ पर आपको संपत्ति खोजने के लिए सात विकल्प मिलेंगे । इन विकल्पों में से आप किसी भी एक विकल्प का चयन करके अपनी संपत्ति का विवरण देख सकते हैं । इन विकल्पों में यह भी दिया गया है कि संपत्ति 5 दिसंबर 2017 से पहले खरीदी गई थी और उसके बाद में खरीदी गई थी ।
चरण 4: अब आप किसी भी एक विकल्प का चयन कर सकते हैं । उदाहरण के लिए हमने विक्रेता का नाम विकल्प का चयन किया है तथा संपत्ति 2017 के बाद खरीदी गई थी । यह सबसे आखरी वाला विकल्प है ।
चरण 5: आपके सामने एक नया पृष्ठ आएगा जब अपनी संपत्ति का ब्यौरा खोज सकते हैं ।

चरण 6: इस खोज पृष्ठ में विक्रेता का नाम हिंदी में लिखें तथा नीचे लिखी हुई सूचनाओं का चयन करें ।
- तहसील
- मोहल्ला/गांव
- वर्ष
इसके बाद कैप्चा कोड डालें तथा विवरण देखें बटन को दबाएं । जमीन का ब्यौरा आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा ।
संपत्ति विवरण कैसे देखें?
किसी भी प्रकार की संपत्ति का विवरण देखने की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है तथा संपत्ति पर कोई सिविल कोर्ट केस चल रहा है या नहीं इस बारे में भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है । संपत्ति विवरण देखने की प्रक्रिया नीचे दी गई है ।
चरण 1: सर्वप्रथम ऑफिशल वेबसाइट igrsup.gov.in खोलें ।
चरण 2: आधिकारिक वेबसाइट पर बाएं तरफ से दिए गए संपत्ति विवरण लिंक पर क्लिक करें । आपको स्क्रीन पर एक नया पृष्ठ दिखाई देगा ।

चरण 3: संपत्ति विवरण इस पृष्ठ पर आपको दो विकल्प मिलेंगे ।
- Rural Properties
- Urban Properties
यहां आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार ग्रामीण या फिर शहरी क्षेत्र की प्रॉपर्टी में से कोई एक विकल्प चुनना होगा ।
1-Rural Properties: ग्रामीण प्रॉपर्टी विकल्प पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा ।

या आपको अपने जिले तहसील गांव का चयन करना होगा तथा खसरा नंबर या फिर प्लॉट नंबर भरना होगा । इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें । सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे दिए गए विकल्प चालू हो जाएंगे (जैसा कि नीचे लिखा हुआ है) जिन पर क्लिक करके आप प्रॉपर्टी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं
- सम्पत्ति विलेख विवरण(Property Deed)
- भूखण्ड /गाटे पर दर्ज़ वादों का विवरण(Revenue court case)
- खाता विवरण(Record of Right)
- भू-नक्शा (Cadastral Map )
- सिविल कोर्ट केस(Civil Court Case)
- Utility (Electricity) Details
- CERSAI Details
यहां पर गांव की संपत्ति से संबंधित bhu naksha up देखने का लिंक भी यहां पर आपको मिल जाएगा जिसकी मदद से आप अपनी जमीन का नक्शा देख सकते हैं ।
2-Urban Properties: इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया सर्च फॉर्म दिखाई देगा ।

या आपको अपने जिले का चयन करके अपनी प्रॉपर्टी संख्या भरनी होगी । इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें ।
सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे दिए गए विकल्प सक्रिय हो जाएंगे जिनके माध्यम से आप प्रॉपर्टी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं ।
- सम्पत्ति विलेख विवरण(Property Deed)
- संपत्ति कर बकाया(Property Tax Dues)& Utility (Water) Details
- सिविल कोर्ट केस(Civil Court Case)
- Utility (Electricity) Details
- CERSAI Details
इस तरह से आप यह भी पता कर सकते हैं कि संपत्ति पर कोई सिविल कोर्ट केस चल रहा है या नहीं ।
ई-स्टाम्प सत्यापन कैसे करें?
यदि आपने संपत्ति का रजिस्ट्रेशन करते समय ईस्टांप विकल्प के माध्यम से शुल्क जमा करने का विकल्प चुना है तो आप ई-स्टाम्प का IGRS UP वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन सत्यापन कर सकते हैं । इसकी प्रक्रिया नीचे दी गई है ।
चरण 1: सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट खोलें ।
चरण 2: अधिकारिक वेबसाइट पर आपको नीचे की तरफ बीच में ई-स्टांप सत्यापन नाम से एक लिंक दिखाई देगा । इस लिंक पर क्लिक करें ।
चरण 3: इसके बाद India e stamping system की वेबसाइट खुल जाएगी जहां से आप e-stamping certificate verify कर सकते हैं ।

चरण 4: इसके बाद आपको अपने प्रदेश का चयन करके स्टांप सर्टिफिकेट नंबर भरना होगा । इसके बाद स्टैंप ड्यूटी टाइप तथा जारी करने की तिथि भरनी होगी । इसके बाद भी सिक्योरिटी कोड भरना होगा तथा Verify बटन पर क्लिक करना होगा । इस तरह से आपका ई स्टैंप वेरीफाई हो जाएगा ।
इसके अलावा अगर आप चाहे तो बारकोड स्केनर के माध्यम से भी ई-स्टाम्प सत्यापन कर सकते हैं ।
विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि के लिए आवेदन कैसे करें?
यदि आप सभी लेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करना चाहते हैं जैसे की जमीन की रजिस्ट्री की प्रमाणित प्रतिलिपि तो इसके लिए आप स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं । आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है ।
चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट igrsup.gov.in पर जाएं ।
चरण 2: अधिकारिक वेबसाइट पर बाय और दिए गए विलेखों की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें । आपके सामने एक नया आवेदन फॉर्म आएगा (जैसा कि नीचे दिखाया गया है) ।

चरण 3: अब नए पृष्ठ पर नवीन आवेदन प्रपत्र भरे विकल्प पर क्लिक करें । क्लिक करने के बाद एक नया आवेदन पत्र स्क्रीन पर दिखाई देगा । या आपको नीचे दिए गए 4 स्टेप में आवेदन पत्र भरना होगा ।
- आवेदनकर्ता का विवरण
- रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का विवरण
- लेखपत्र का विवरण
- पूर्वावलोकन
1- आवेदनकर्ता का विवरण:
सबसे पहले आपको आवेदन करने वाले व्यक्ति का विवरण साझा करना होगा । इसके लिए आपको नीचे लिखी हुई जानकारियां भरनी होगी ।

- आवेदन कर्ता का आधार संख्या
- आवेदन कर्ता का नाम
- पिता का नाम
- आवेदन कर्ता का पता
- मोबाइल नंबर
- ईमेल
सभी जानकारियां मरने के बाद आगे बढ़े बटन को दबाएं ।
2-रजिस्ट्रीकरण कार्यालय का विवरण:
अगले पेज पर आपको IGRS Uttar Pradesh के जिस कार्यालय में रजिस्ट्री हुई है उसका विवरण भरना होगा । उसके लिए नीचे दी गई जानकारियां ऑनलाइन फॉर्म में साझा करनी होगी ।

- जनपद
- तहसील
- उप निबंधक कार्यालय
- गांव या मोहल्ला
- वार्ड
इसके बाद आपको क्रेता तथा विक्रेता का विवरण भरना होगा ।एक से ज्यादा क्रेता विक्रेता होने की स्थिति में और जोड़े विकल्प के माध्यम से विवरण दर्ज कर सकते हैं । इसके बाद आगे बढ़े बटन को दबाएं ।
3-लेखपत्र का विवरण:
अगले पृष्ठ पर लेख पत्र से संबंधित विवरण भरना होगा ।

इसके लिए आपको नीचे लिखी हुई जानकारियां साझा करनी होगी ।
- कुल संख्या
- लेखपत्र का प्रकार
- निष्पादन का दिनांक अथवा पंजीकरण का दिनांक
- जिल्द संख्या
- पंजीकरण वर्ष
- पंजीकरण संख्या
- पृष्ठों की संख्या
सभी जानकारियां भरने के बाद आगे बढ़े बटन को दबाए ।
4- पूर्वावलोकन:
सभी जानकारियां भरने के बाद एक बार यह जरूर जांच ले कि कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है । सभी जानकारियां जांचने के बाद सुरक्षित करें विकल्प के माध्यम से अपना आवेदन रजिस्टर करें । इसके बाद आवेदक द्वारा अपने लागिन से ऑनलाइन शुल्क का भुगतान किया जा सकता है ।
ध्यान दें: लेखपत्र के सत्य प्रतिलिपि की प्रति सम्बंधित कार्यालय में आवेदन से तीसरे कार्यदिवस में जाकर प्राप्त करे ।
स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन
यदि आपने किसी संपत्ति को खरीदने के उद्देश्य से स्टांप की खरीदारी की है परंतु किसी कारणवश आप उस संपत्ति को नहीं खरीदना चाहते हैं तो आप स्टांप वापसी के लिए ऑनलाइन IGRS UP की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं । स्टांप वापसी के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया नीचे दी गई है ।
चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट को खोलें ।
चरण 2: अधिकारिक वेबसाइट पर बाई तरफ स्टाम्प वापसी हेतु आवेदन नाम से एक विकल्प मौजूद है । इस विकल्प पर क्लिक करें ।
चरण 3: क्लिक करने के बाद आपको स्टाम्प वापसी आवेदन पोर्टल का मुख्य पृष्ठ दिखाई देगा ।

चरण 4: इस पृष्ठ पर उपस्थित रजिस्टर करें विकल्प पर क्लिक करें । आपके सामने एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा ।

इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सभी जरूरी सूचनाएं भरकर प्रवेश करें बटन को दबाएं । आपका रजिस्ट्रेशन सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा तथा आपको एक रजिस्ट्रेशन संख्या मिलेगी जिसे सुरक्षित नोट कर लें ।
चरण 5: इसके बाद स्टांप वापसी आवेदन पोर्टल पर पूर्व में रजिस्टर विकल्प का चयन करें तथा अपनी आवेदन संख्या एवं पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करें । लॉग इन करने के बाद सभी जानकारियां साझा करते हुए आगे की प्रक्रिया को पूरा करें ।
IGRSUP Office login
स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के लिए अधिकारिक वेबसाइट पर विभागीय लिंक नाम से एक लॉगइन का विकल्प दिया गया है । इस विकल्प का उपयोग करके अधिकारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं तथा कार्यालय से संबंधित जरूरी कार्य कर सकते हैं । लॉगिन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है ।
चरण 1: सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलें ।
चरण 2: अधिकारिक वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर जाएं और आपको विभागीय लिंक का विकल्प मिलेगा । विभागीय लिंक पर क्लिक करें ।
चरण 3: अगले पेज पर आपको एक लॉगइन फॉर्म दिखाई देगा (जैसा के नीचे दिखाया गया है) ।

अधिकारी इस लॉगइन फॉर्म में अपना प्रयोक्ता नाम, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड डालकर लॉगइन कर सकते हैं ।
लॉग इन करने के बाद सरकारी अधिकारी अपने डैशबोर्ड पर जाकर सभी उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं ।
Marriage registration on IGRSUP website
IGRS UP वेबसाइट के माध्यम से विवाह के लिए भी पंजीकरण किया जा सकता है । पंजीकरण करने की पूरी प्रक्रिया नीचे दी गई है ।
विवाह पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज:
विवाह का पंजीकरण के लिए नीचे दिए गए जमीन के दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी ।
- नया फोटो जिसका साइज 40 kb से कम हो
- निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, तथा पहचान पत्र की फोटो कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में
- दो गवाहों के निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, तथा पहचान प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र
- ऑनलाइन भुगतान करने के लिए आवश्यक जानकारी जैसे कि क्रेडिट/ डेबिट कार्ड या फिर इंटरनेट बैंकिंग
विवाह पंजीकरण आवेदन की प्रक्रिया:
कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें
1# ऑफिशियल वेबसाइट खोलें । अब बाई तरफ विवाह पंजीकरण के नीचे आवेदन करें लिंक पर क्लिक करें ।
2# अब आपको एक नया विवाह पंजीकरण आवेदन पत्र दिखाई देगा ।

3# इस पेज पर नवीन आवेदन प्रपत्र भरे लिंक पर क्लिक करें । नवीन आवेदन प्रपत्र भरे लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रीन आई बिजावर आपको तीन चरणों में अपना आवेदन पत्र भरना होगा ।
- पति का विवरण
- पत्नी का विवरण
- विवाह स्थल / पंजीकरण कार्यालय का चयन
- साक्षी का विवरण
- पूर्वावलोकन करें
- भुगतान करें
A- पति का विवरण:

सबसे पहले आपको पति का विवरण भरना होगा । पति के विवरण में नाम, पिता का नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि विवरण भरें ।
इसके बाद आप अभी जहां रह रहे हैं उस निवास स्थान का विवरण भरना होगा । इसके बाद आपको अपने स्थाई निवास स्थान का विवरण भरना होगा । इसके बाद आपको अपना पहचान पत्र, फोटो, आयु प्रमाण पत्र तथा निवास स्थान का प्रमाण अपलोड करना पड़ेगा । सभी विवरण भरने के बाद सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें ।
कृपया ध्यान दें कि निवास स्थान का विवरण वही भरें जो कि आप के आधार कार्ड में है ।
B- पत्नी का विवरण:

सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करने के बाद नई स्क्रीन पर आपको पत्नी का विवरण भरना होगा । पत्नी के विवरण में भी सभी आवश्यक जानकारियां जैसे कि नाम, पिता का नाम, निवासी स्थल की जानकारी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर भरनी पड़ेगी । इसके अलावा सभी जरूरी दस्तावेज तथा नई फोटो अपलोड करने पड़ेंगे । सभी जानकारियां भरने के बाद सुरक्षित करें बटन को दबाएं ।
C- विवाह स्थल / पंजीकरण कार्यालय का चयन:

अब तीसरे चरण में आपको विवाह स्थल का विवरण भरना होगा तथा पंजीकरण कार्यालय का चयन करना होगा । विवाह स्थल का विवरण बढ़ने के बाद विवाद दिनांक भरना होगा । इसके बाद आपको अपने नजदीकी पंजीकरण कार्यालय का चयन करना होगा । ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद आपको अपने चुने हुए कार्यालय में जाकर भी पंजीकरण कराना होगा जहां पर गवाहों के हस्ताक्षर भी होंगे तथा सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा ।
D- साक्षी का विवरण:

इसके बाद आपको दो गवाहों का विवरण भरना होगा । गवाहों के विवरण में नाम, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आदि भरना होगा तथा जरूरी प्रमाण पत्र जैसे कि फोटो, पहचान पत्र आदि अपलोड करने होंगे । यह सब काम करने के बाद सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें ।
E- पूर्वावलोकन करें:
सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना भरा गया आवेदन पत्र दिखाया जाएगा । इस आवेदन पत्र को सही से जांच लें तथा देखने की कोई त्रुटि तो नहीं है । अगर कोई त्रुटि है तो संशोधन करें बटन पर क्लिक करके उसमें सुधार कर सकते हैं । अगर भरी गई जानकारियां सही है तो पूर्ण सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करें । पूर्ण सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन में संशोधन नहीं हो पाएगा । पूर्ण सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना आवेदन संख्या तथा पासवर्ड दिखाई देगा । इतने कहीं पर नोट कर ले ।
F- भुगतान करें:
इसके बाद आप भुगतान करें बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं ।
इसके बाद आप 30 दिनों के अंदर अपने चयन किए हुए कार्यालय में जाकर बाकी की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं । कृपया ध्यान दें कि जब आप कार्यालय में जाएं तो सभी दस्तावेजों की प्रतिलिपि जरूर लेकर जाएं ।
सुझाव अथवा समस्या साझा करने की प्रक्रिया
अगर आपके पास कोई सुझाव है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप अधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से एक ऑनलाइन फॉर्म के द्वारा अपनी समस्या संबंधित अधिकारी को भेज सकते हैं ।
अपनी समस्याएं अथवा कोई सुझाव साझा करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट को खोलें तथा मैन्यू में देवें समस्या /सुझाव लिंक पर क्लिक करें । इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया फॉर्म खुलेगा जैसे कि नीचे दिखाया गया है ।

इस फोन में दी गई जानकारियां जैसे कि जनपद, नाम, मोबाइल संख्या, ईमेल आईडी भर के विषय का चयन करें । इसके बाद अपनी समस्या या फिर सुझाव लिखें तथा कैप्चा कोड डालकर सुरक्षित करें बटन को दबाएं । आपका सुझाव या फिर समस्या का संबंधित अधिकारी द्वारा जल्दी रिप्लाई किया जाएगा ।
इसके अलावा आप नीचे देखे फोन नंबरों के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं ।
क्रम सं. | पदनाम | स्थान | दूरभाष संख्या |
---|---|---|---|
1 | महानिरीक्षक निबन्धन⁄ आयुक्त स्टाम्प उत्तर प्रदेश | मुख्यालय इलाहाबाद, राजस्व परिषद भवन, सिविल लाइन्स इलाहाबाद | फोन–0532–2623667 फैक्स–0532–2622858 |
2 | अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशा०) | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन–0532-2623717 फैक्स–0532-2424283 |
3 | अपर महानिरीक्षक निबन्धन (विभागीय) | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन-0532-2623717 |
4 | अपर महानिरीक्षक निबन्धन | शिविर कार्यालय, लखनऊ | फोन-0522-2308587 |
5 | अपर महानिरीक्षक निबन्धन (विभागीय) | पश्चिमी क्षेत्र गाजियाबाद, कलेक्ट्रेट परिसर गाजियाबाद | फोन-120-28220844 फैक्स-0120-2820259 |
6 | उप महानिरीक्षक निबन्धन | मुख्यालय इलाहाबाद | फोन-0532-242788 |
7 | उप महानिरीक्षक निबन्धन | शिविर कार्यालय, लखनऊ | फोन–0522-2308713 |
महत्वपूर्ण लिंक
संपत्ति पंजीकरण नया आवेदन | यहां क्लिक करें |
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भार मुक्त प्रमाण पत्र 12 साला के लिए आवेदन करें | यहां क्लिक करें |
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अपने विवाह पंजीकरण का सत्यापन करें | यहां क्लिक करें |
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ईस्टांप का सत्यापन करें | यहां क्लिक करें |
सामान्य प्रश्न
विवाह पंजीकरण हेतु किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है?
उत्तर प्रदेश में पंजीकरण के लिए सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है । यह सॉफ्टवेयर एन.अइ.सी. उत्तर प्रदेश द्वारा बनाया गया है तथा igrsup यूपी वेबसाइट के माध्यम से इसका उपयोग किया जा सकता है ।
विवाह पंजीकरण का सत्यापन कैसे करें?
विवाह का पंजीकरण होने के बाद आप ऑनलाइन इसका सत्यापन कर सकते हैं कृपया नीचे दी गई है कृपया ध्यान ध्यान दें ।
1- सबसे पहले आपको अधिकारी पोर्टल को खोलना होगा ।
2- इसके बाद अधिकारी पोर्टल पर आपको बाई तरफ विवाह पंजीकरण सत्यापन लिंक पर क्लिक करना होगा ।
3- इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पंजीकरण सत्यापन फॉर्म खुल जाएगा ।
4- अब इस मैरिज रजिस्ट्रेशन वेरीफिकेशन फॉर्म में आपको अपना रजिस्ट्रेशन संख्या या फिर आवेदन संख्या भरना होगा । इसके बाद विवाह का दिनांक तथा कैप्चा कोड को दर्ज करें ।
5- इसके बाद देखें बटन को दबाएं । आपको अपने रजिस्ट्रेशन की स्थिति दिखाई देगी ।
IGRSUP पोर्टल से अन्य क्या सुविधाएं मिलती है?
ऊपर दी गई सेवाओं के अतिरिक्त नीचे दी गई कुछ अन्य सेवाएं भी स्टाम्प और पंजीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश कीअधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है ।
पंजीकृत लेखपत्र प्रमाणपत्र का आवेदन
भारमुक्त प्रमाणपत्र /बारह साला का आवेदन
नागरिक सेवायें एवं सेवाओं की समयावधि की जानकारी
शुल्क विवरण ( लेखपत्र पर देय स्टाम्प शुल्क / दाखिल-खारिज / नाम परिवर्तन / नक्शा )
ई-स्टाम्प क्रय करने हेतु जनपदवार प्राधिकृत संग्रह केंद्र (ACC) की सूची

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